अनाथ बच्चों का होगा जन्म पंजीयन, जन्म प्रमाण-पत्र में अनाथ बच्चा नहीं लिखा जायेगा

राज्य शासन ने अनाथ बच्चों के जन्म पंजीकरण के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। बच्चे के जन्म-स्थान के बारे में जानकारी न होने पर संबंधित अनाथालय अथवा जहाँ बच्चा रह रहा है, उसे ही जन्म-स्थान और क्षेत्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि को ही जन्म-तिथि माना जायेगा। माता-पिता के नाम की जानकारी संस्थान, अनाथालय को मालूम न होने की दशा में माता-पिता के नाम का कॉलम जन्म रिपोर्टिंग फार्म में खाली ही रखा जायेगा।

संबंधित रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु, जन्म रिपोर्टिंग प्रपत्र में उपलब्ध विवरण के आधार पर अनाथ बच्चे के जन्म को पंजीकृत करेंगे। पंजीकरण के बाद बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकेगा, परंतु जन्म प्रमाण-पत्र में ‘अनाथ बच्चा” नहीं लिखा जायेगा। अनाथालय के प्रभारी/अभिभावक से कहा गया है कि उनकी देखभाल में रहने वाले बच्चों का यथाशीघ्र पंजीयन करवाये।

 

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